आईआरआईएस की सॉफ़्टवेयर त्रुटि और बेहबूद सर्टिफिकेट धारक: लाहौर टैक्स बार कमेटी ने एफबीआर से सुधार की मांग की
**कोर उत्तर (≤60 शब्द)**: लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से आईआरआईएस में सॉफ़्टवेयर त्रुटि सुधारने की मांग की है। कमेटी के अनुसार यह त्रुटि बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के मुनाफ़े पर मिलने वाली आयकर छूट की गणना को बाधित करती है, जिससे ग़लत मांग पत्र बनते हैं या रिफ़ंड अटक जाता है। **मुख्य तथ्य**: - शिकायत लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पीआईएल कमेटी के पत्र पर आधारित है, जिस पर वहीद शहज़ाद बट का नाम है। - तीनों वित्तीय साधनों का मुनाफ़ा आयकर अध्यादेश 2001 की दूसरी अनुसूची के तहत छूट के दायरे में आता है। - बैंक मुनाफ़े पर स्रोत पर कर काटते हैं; छूट का दावा धारक रिटर्न भरते समय अलग से करता है। - कमेटी का गणित विस्तृत और आंतरिक रूप से सुसंगत है, पर किसी स्वतंत्र ऑडिट ने त्रुटि की पुष्टि नहीं की। - एफबीआर का आधिकारिक पक्ष इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। **स्रोत**: लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी का एफबीआर को पत्र (पत्र की तारीख़ सार्वजनिक स्रोत में दर्ज नहीं)। **संबंधित प्रश्नोत्तर**: प्रश्न: क्या एफबीआर ने त्रुटि को स्वीकार किया है? उत्तर: नहीं, इस पत्र पर एफबीआर की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से दर्ज नहीं है। प्रश्न: त्रुटि से कौन प्रभावित होता है? उत्तर: मुख्य रूप से बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट रखने वाले धारक, जिनमें विधवाएँ, वरिष्ठ नागरिक और शहीदों के परिवार शामिल हैं। प्रश्न: इस मामले में अगला कदम क्या हो सकता है? उत्तर: तीनों साधनों के लिए सार्वजनिक पुनर्समीक्षा, विवादित गणना से बने मांग पत्रों पर अस्थायी रोक और सार्वजनिक सुधार-पत्र (चेंजलॉग) की मांग उठाई गई है। **नोट**: यह सामग्री क्रिकेट विषयक नहीं है और इसकी पुष्टि cricsultan.com डेटाबेस से नहीं की गई है।
बैंक की क़तार धीरे चलती है। उसमें एक बुज़ुर्ग महिला खड़ी है, हाथ में बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट की परची, और उस परची पर जमा मुनाफ़ा उसके महीने का पूरा बजट है। बैंक हर महीने वह मुनाफ़ा देता है और हर महीने उसमें से कुछ कर काट लेता है। यह महिला उस वर्ग की है जिसके लिए इस मुनाफ़े पर आयकर अध्यादेश 2026 की दूसरी अनुसूची के तहत छूट मिलती है। छूट काग़ज़ पर लिखी है। उसे वसूलने के लिए महिला को हर साल आईआरआईएस पर रिटर्न भरना पड़ता है, और यहीं, फ़ॉर्म के भीतर, एक सॉफ़्टवेयर त्रुटि उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी का कहना है कि यह गड़बड़ उस वर्ग को सबसे महँगी पड़ती है जिसके पास शिकायत दर्ज कराने का वक़्त भी नहीं है।
क़तार वही है, दाँव अलग है। पिछले कई साल से मैं क्रिकेट के मैदानों में क़तारें देखता आया हूँ — टिकट की खिड़की पर, स्टैंड के गलियारे में, चाय की दुकान पर, जहाँ कोई एक आदमी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए पूरी भीड़ का मिज़ाज बता देता है। खाली सीटों में भी एक स्क्रिप्ट होती है, अगर आप ठहर कर बैठ सकें। इस बार क़तार बैंक की है और टिकट नहीं, एक रिफ़ंड अटका है। जिस आदमी के पास अपनी बारी का इंतज़ार करने के अलावा कोई हथियार नहीं, वही इस पूरे मामले का असली पैमाना है।

आईआरआईएस, यानी आयकर रिटर्न इंटीग्रेटेड सिस्टम, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑनलाइन रिटर्न प्लेटफ़ॉर्म है। पिछले एक दशक में पाकिस्तान में रिटर्न भरने की जगह काग़ज़ के फ़ॉर्म से हटकर इसी पोर्टल पर आ गई है। काग़ज़ के फ़ॉर्म में ग़लती स्याही की होती थी और उसे कोई क्लर्क सुधार देता था; पोर्टल पर ग़लती कोड की होती है, और उसे सुधारने का कोई क्लर्क नहीं बैठा होता। यह अंतर छोटा लगता है, लेकिन इसी अंतर में वह पूरा मामला छिपा है जिसे लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पीआईएल कमेटी ने एफबीआर के सामने उठाया है।
तीन वित्तीय साधन इस कहानी के केंद्र में हैं। बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, जो मुख्य रूप से विधवाओं और साठ साल से ऊपर के नागरिकों के लिए बनाया गया है और जिसका मुनाफ़ा हर महीने मिलता है। पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, जो रिटायरमेंट के बाद की आय को सुरक्षित रखने के लिए है। और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, जो शहीदों के परिवारों के नाम पर चलता है। तीनों की एक बात समान है: इनका मुनाफ़ा आयकर अध्यादेश 2026 की दूसरी अनुसूची के तहत छूट के दायरे में आता है। यह छूट कोई विशेष एहसान नहीं है, यह उस वर्ग को दिया गया वह भरोसा है कि राज्य उसकी बचत को दोबारा नहीं काटेगा।
लेकिन छूट का रास्ता दो हिस्सों में बँटा हुआ है और यही बात पूरे विवाद की जड़ है। पहला हिस्सा: जब बैंक मुनाफ़ा देता है, तो वह उसमें से स्रोत पर कर काट लेता है — क्योंकि काटने वाला बैंक है, और बैंक को हर महीने, हर खाते के लिए यह तय नहीं करना होता कि सामने वाला छूट का हक़दार है या नहीं। दूसरा हिस्सा: छूट का दावा आगे, रिटर्न भरते वक़्त, किया जाता है। यानी राज्य पहले वसूल करता है और बाद में लौटाता है। इस व्यवस्था में एक भी कड़ी टूटे तो कर वसूल हो जाता है और लौटाना रुक जाता है। कमेटी का आरोप ठीक इसी कड़ी पर है।
पीआईएल कमेटी का दावा यह है कि आईआरआईएस के भीतर ऐसी सॉफ़्टवेयर त्रुटि है जिसकी वजह से इन तीनों साधनों के मुनाफ़े पर मिलने वाली छूट ठीक से गणना में नहीं आती, और नतीजा यह निकलता है कि या तो धारक के नाम पर एक ऐसा मांग पत्र बन जाता है जो असल में बनना ही नहीं चाहिए था, या फिर जो कर पहले ही कट चुका है वह रिफ़ंड के रास्ते में अटक जाता है। त्रुटि का तकनीकी स्वरूप जो भी हो, उसका असर एक ही जगह दिखता है: फ़ॉर्म पर वह संख्या नहीं बनती जो बननी चाहिए, और संख्या न बने तो काग़ज़ आगे नहीं बढ़ता।
पत्र में जो गणित है, वह विस्तृत है और अपने भीतर एकरस है — यानी एक ही तर्क को शुरू से आख़िर तक वही नतीजा देता है। यह बात महत्वपूर्ण है, पर इसे उतनी ही सावधानी से पढ़ना चाहिए जितनी सावधानी से बनाया गया है। गणित का अपने भीतर सुसंगत होना किसी दावे को सच नहीं बना देता; वह सिर्फ़ इतना बताता है कि दावे को गढ़ा नहीं गया, सोचा गया है। इस मामले में किसी स्वतंत्र ऑडिट ने त्रुटि को नहीं दोहराया है और न ही एफबीआर ने सार्वजनिक रूप से इस पत्र का कोई आधिकारिक जवाब दिया है। इस रिपोर्ट में भी एफबीआर का पक्ष उपलब्ध नहीं है। जो उपलब्ध है, वह है एक वकीलों की समिति का पत्र, जिस पर वहीद शहज़ाद बट का नाम है, और जो एक वकालत के दस्तावेज़ के रूप में अपनी जगह रखता है — प्रमाण के दस्तावेज़ के रूप में नहीं।
फिर भी उस पत्र की शिकायत का ढाँचा इतना साफ़ है कि उसे ख़ारिज करना आसान नहीं। जब कोई नागरिक ऑनलाइन रिटर्न भरता है और सिस्टम उसके सामने एक संख्या रख देता है, तो वह संख्या उसके लिए सिर्फ़ एक संख्या नहीं रहती। वह एक देयता बन जाती है, उसकी एक तारीख़ होती है, और उस तारीख़ के बाद उस पर ब्याज जुड़ता जाता है। सिस्टम की ग़लती कानूनी दुनिया में एक कानूनी तथ्य बनकर बैठ जाती है। और उस तथ्य को झुठलाने का बोझ उसी आदमी पर आ जाता है जिसने ग़लती नहीं की थी।
यहीं वह असमानता बैठी है जिसे आमतौर पर कर नीति की बहस में नहीं तोला जाता: इस पूरी व्यवस्था में राज्य का पैसा तय समय पर पहुँचता है, और नागरिक का पैसा किसी अनिश्चित पारी का इंतज़ार करता है। स्रोत पर कटौती में देरी नहीं होती; रिफ़ंड में देरी होती है। जिस वर्ग के लिए साठ हज़ार या एक लाख रुपये सालाना का मतलब पूरा साल होता है, उसके लिए यह देरी भाषा का नहीं, रसोई का सवाल है।
इस कहानी का दूसरा पहलू आँकड़ों की गिनती का है, और यहीं पर यह मामला आम टैक्स विवादों से अलग हो जाता है। बड़े करदाता के पास कंपनी सेक्रेटरी होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और मुक़दमा लड़ने का बजट होता है। बेहबूद सर्टिफिकेट रखने वाली विधवा के पास एक परची है, एक बैंक शाखा है, और एक भरोसा कि सरकार उसका पैसा वापस देगी। अगर उसकी देय राशि कुछ हज़ार रुपये है और उसे वापस पाने के लिए वकील की फ़ीस, दफ़्तर के चक्कर और हफ़्तों का पत्राचार लगेगा, तो गणित कहता है कि लड़ना नुक़सानदेह है। इसलिए वह नहीं लड़ती।
और यही इस त्रुटि की सबसे चालाक बात है: जो ग़लती नहीं लड़ी जाती, वह किसी रिकॉर्ड में ग़लती के रूप में दर्ज ही नहीं होती। अदालतों में जाने वाले मामले डेटा बनाते हैं, चुपचाप सह ली गई ग़लतियाँ नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसी कोई त्रुटि है भी, तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा उस आँकड़े में मौजूद ही नहीं है जिसे देखकर कोई अधिकारी कहेगा कि शिकायतें तो बहुत कम आई हैं। शिकायतें कम नहीं आईं; शिकायत करने का हक़ रखने वाले लोग शिकायत के ख़र्च से हार गए।
यहाँ एक पल रुकना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने पेशे की एक आदत जानता हूँ और उसे यहाँ साफ़ कह देना चाहता हूँ। मैदान पर भीड़ जो कहती है, वह हमेशा सही नहीं होता। स्टैंड से हर नारा सब-एडिटर होता है, पर हर सब-एडिटर का संस्करण सच नहीं होता। इस मामले में भी एक जगह है जहाँ यह पत्र सच से आगे निकल सकता है। तीन बातें अभी अनसुलझी हैं: त्रुटि किन-किन हालात में होती है, यह कितने धारकों को छूती है, और क्या बैंक की कटौती और पोर्टल की गणना के बीच का फ़ासला सॉफ़्टवेयर की ग़लती है या डेटा फ़ीड की देरी। इन तीनों का जवाब एफबीआर के पास है और उसके बिना यह पत्र एक मज़बूत आरोप है, सिद्ध तथ्य नहीं।
लेकिन यह मान लेना कि बग ठीक हो जाने से समस्या ख़त्म हो जाएगी, उससे भी बड़ी भूल होगी। असली समस्या एक त्रुटि नहीं, वह डिज़ाइन है जिसमें सिस्टम की गणना को अपने आप सही मान लिया जाता है और नागरिक की गणना को अपने आप संदिग्ध। जब तक यह अनुपात नहीं बदलेगा, तब तक हर सुधार के बाद एक नई त्रुटि वही रास्ता खोज लेगी। क्योंकि त्रुटि खोजने का काम उस आदमी पर छोड़ा गया है जिसे पोर्टल चलाना भी नहीं आता और जो हर साल किसी दूसरे के कंधे पर बैठकर रिटर्न भरता है।
इसलिए सुधार की मांग अगर सिर्फ़ एक पैच तक सीमित रहे, तो वह अधूरी रहेगी। तीन चीज़ें साथ चाहिए। पहली, तीनों साधनों के लिए छूट की गणना की एक सार्वजनिक पुनर्समीक्षा — सिर्फ़ ठीक करना नहीं, यह बताना भी कि पिछले कितने रिटर्न इस त्रुटि से गुज़रे और उनका क्या हुआ। दूसरी, विवादित गणना से बनने वाले मांग पत्रों पर एक अस्थायी रोक, ताकि एक तकनीकी ग़लती ब्याज के साथ पहाड़ न बन जाए। तीसरी, एक ऐसा सुधार-पत्र (चेंजलॉग) जो सार्वजनिक हो, ताकि करदाता को पता रहे कि उसके फ़ॉर्म में कब और क्या बदला गया।
और इन तीनों से ऊपर एक बात है जिसे बार-बार दोहराना पड़ेगा, क्योंकि यही वह चीज़ है जिस पर कोई भी सुधार टिकता है: जब प्रणाली किसी नागरिक की देयता तय करती है, तो उसे यह भी बताना होगा कि उसने ऐसा क्यों तय किया। जिस दिन फ़ॉर्म अपनी गणना की वजह बताने लगेगा, उस दिन से ग़लती को चुपचाप सह लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बैंक की उस क़तार में खड़ी महिला को वकील नहीं चाहिए; उसे सिर्फ़ एक साफ़ जवाब चाहिए कि उसका मुनाफ़ा क्यों कर योग्य माना गया।
अगली बार जब इस पोर्टल पर कोई नई सुविधा जुड़े और उसका उद्घाटन किसी प्रेस विज्ञप्ति में हो, तो एक सवाल पूछा जाना चाहिए जो प्रेस विज्ञप्तियों में नहीं पूछा जाता: उस सुविधा से जोड़े गए लोगों में कितने ऐसे थे जिन्हें यह पता ही नहीं चलेगा कि उनका रिफ़ंड अटका है? क्योंकि सबसे शांत ओवर के पीछे सबसे तेज़ कहानी होती है, और सबसे ख़ामोश करदाता के पीछे सबसे महँगी ग़लती।
