होमकुश्तीसौ ग्राम और एक रद्द ब्रैकेट: भारतीय कुश्ती की कागज़ी जवाबदेही का पूरा बहीखाता

सौ ग्राम और एक रद्द ब्रैकेट: भारतीय कुश्ती की कागज़ी जवाबदेही का पूरा बहीखाता

**मुख्य उत्तर:** भारतीय कुश्ती में जवाबदेही का संकट दस्तावेज़ों की अनुपलब्धता है। महासंघ की 23 में से 14 राज्य इकाइयाँ ऑडिटेड बहीखाता नहीं दे पाईं, और प्रो रेसलिंग लीग में घोषित ₹9.2 करोड़ तथा दस्तावेज़ी ₹7.46 करोड़ के बीच ₹1.74 करोड़ का अंतर रहा। **मुख्य तथ्य:** - 2017 में भेजे गए 23 आरटीआई आवेदनों में 14 उत्तर अधूरे थे — संबद्धता कागज़ात, हस्ताक्षरित ऑडिट विवरण या कोई उत्तर नहीं। - दिसंबर 2018 की नीलामी शीट के अनुसार छह फ़्रैंचाइज़ी और 41 अनुबंध; घोषित खिलाड़ी पूल ₹9.2 करोड़, दस्तावेज़ी भुगतान ₹7.46 करोड़। - तीन पहलवानों ने 18–22 प्रतिशत कटौती की पुष्टि की, जो उनके हस्ताक्षरित अनुबंधों में दर्ज नहीं थी। - 1979 से 2019 तक के 1,180 ट्रायल ब्रैकेट में से 31 प्रतिशत ओलंपिक भार-वर्गों में एकल प्रविष्टि या वॉकओवर थे। - टोक्यो 2020 में रवि कुमार दहिया ने 57 किग्रा में रजत और बजरंग पुनिया ने 65 किग्रा में कांस्य जीता। **स्रोत:** डब्ल्यूएफआई की दिसंबर 2018 नीलामी शीट और खिलाड़ी अनुबंध, 2017 के आरटीआई उत्तर, तथा राष्ट्रीय ट्रायल ब्रैकेट अभिलेख (प्रकाशन अवधि: जनवरी 2019)। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: प्रो रेसलिंग लीग का ₹1.74 करोड़ का अंतर क्या है? उत्तर: यह घोषित खिलाड़ी पूल ₹9.2 करोड़ और अनुबंध-रसीदों के ₹7.46 करोड़ के बीच का बिना हिसाब अंतर है। प्रश्न: क्या 2026 का बरी का फ़ैसला कागज़ी जवाबदेही तय करता है? उत्तर: नहीं, वह फ़ैसला आपराधिक आरोपों पर है; महासंघ के ऑडिट, संबद्धता और सिलेक्शन रिकॉर्ड एक अलग संस्थागत मामला है। प्रश्न: सिलेक्शन ट्रायल की पारदर्शिता कैसे जाँची जाए? उत्तर: वज़न रजिस्टर के क्रमिक पन्ने, ब्रैकेट पर संशोधन के साथ तारीख़ और हस्ताक्षर, तथा उसी दिन उपलब्ध अपील रजिस्टर — इन तीन जाँचों से।

सोनीपत के उस हॉल में बयालीस डिग्री की गर्मी में वज़न कांटा सुबह सात बजे शुरू हुआ और सात बजकर इक्कीस मिनट पर बंद हो गया। 57 किलो फ़्रीस्टाइल के ग्यारह पहलवानों में से एक, बाईस साल का, कांटे पर 57.100 पर अटका। सौ ग्राम। उसने दो बार पानी पिया, ट्रैक सूट उतारा, नंगे पैर फिर चढ़ा। अधिकारी ने वही संख्या दोहराई। पहलवान ने पूछा कि दोबारा तौलने का नियम क्या कहता है। जवाब वही था जो हर बार होता है — उसी सुबह दोबारा तौलने का प्रावधान नहीं है, और उसका पहला दौर चालीस मिनट बाद शुरू होना था।

सौ ग्राम और एक रद्द ब्रैकेट: भारतीय कुश्ती की कागज़ी जवाबदेही का पूरा बहीखाता

दोपहर दो बजे हॉल की दीवार पर ब्रैकेट शीट लगी थी। उसका नाम पहले दौर में छपा हुआ था। नाम के ऊपर सफ़ेद सुधार-तरल की मोटी परत थी, और परत के बग़ल में एक अधिकारी के दो अक्षर — तारीख़ नहीं, सिर्फ़ दो अक्षर। उसी ख़ाने में किसी और का नाम हाथ से लिखा गया था।

उस दोपहर मैंने हॉल में तीन अधिकारियों से अपील का फ़ॉर्म मांगा। तीनों ने कहा कि फ़ॉर्म "ऑफ़िस में" रहता है। मैंने वज़न रजिस्टर खुलवाया। उस भार-वर्ग का पन्ना साफ़-सुथरा था, एंट्री संख्या 14 के बाद सीधे 16। पंद्रहवीं एंट्री निकाली नहीं गई थी — लिखी ही नहीं गई थी। यानी जो पहलवान सौ ग्राम भारी था, वह उस दिन की किसी भी आधिकारिक सूची में मौजूद नहीं था। उसका वज़न दर्ज था, उसका नाम नहीं।

कागज़ात बिल्कुल दुरुस्त थे। यही पहली बात थी जिसने मुझे परेशान किया।

भारतीय कुश्ती का सार्वजनिक चेहरा दो भाषाओं में बनता है। पहली भाषा पदक की है — चार साल में एक बार आती है, उसमें शेर की तस्वीर होती है, "भारत माता की जय" होता है, और अगले चक्र की उम्मीद होती है। दूसरी भाषा विवाद की है — धरना, आरोप, टीवी बहस, और अब अदालत का फ़ैसला। दोनों भाषाएँ एक ही प्रेस रिलीज़ की दो भाषाएँ हैं, क्योंकि दोनों में एक चीज़ का ज़िक्र नहीं होता: वह काग़ज़ जिस पर किसी अधिकारी ने दस्तख़त किए थे और तारीख़ लिखी थी।

2026 की सर्दी का रिकॉर्ड साफ़ है। जनवरी में जंतर-मंतर पर धरना बैठा, साक्षी मलिक ने मंच से संन्यास का ऐलान किया, बजरंग पुनिया ने पद्म श्री लौटाई, विनेश फोगाट और साथी पहलवान सड़क पर थे। दिसंबर 2026 में महासंघ के चुनाव हुए और पूर्व अध्यक्ष के सहयोगी संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए। खेल मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित किया, विश्व संस्था यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भी निलंबित किया, और बाद में निलंबन हटा दिया गया। यह सब सार्वजनिक दस्तावेज़ों में दर्ज है और मैं इसे वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे दर्ज है।

2026 में अदालत ने आपराधिक मामले में बरी किया। मैं इसे जस का तस लिखता हूँ: आरोप साबित नहीं हुए, अदालत का फ़ैसला आया, आपराधिक मुक़दमे का वह अध्याय बंद हुआ। फ़ैसला यह नहीं बताता कि महासंघ के ऑडिट कहाँ हैं, सिलेक्शन के मानक किसने तय किए, राज्य इकाइयों की संबद्धता के काग़ज़ किस दफ़्तर में पड़े हैं, या वज़न रजिस्टर के पन्ने क्रम में क्यों नहीं हैं। अदालत आपराधिक आरोप तय करती है, लेखा-जोखा नहीं।

टोक्यो से लौटकर मैंने आठ पदकों पर एक रिपोर्ट लिखी थी, और वह जश्न की रिपोर्ट नहीं थी। रवि कुमार दहिया का 57 किलो में रजत और बजरंग पुनिया का 65 किलो में कांस्य — दोनों पर मैंने पार-तेरे लेग-लेस क्रम और ताक़त की खपत का हिसाब लिखा, भावना नहीं। उसी साल मई में एक डेस्क ने सुशील कुमार के नाम के आगे "दोषी" छाप दिया था। मैंने कॉपी रोकी और दोबारा लिखी: सागर राना मामले में गिरफ़्तार, विचाराधीन, मुक़दमा जारी, कोई निष्कर्ष नहीं। उस दिन बहस हुई, फिर वह नियम बन गया। मेरे आर्काइव में हर नाम के आगे एक क़ानूनी टैग लगा है — आरोप पत्र दायर, बरी, विचाराधीन, कोई निष्कर्ष नहीं।

इस पूरे बहस को मैं पाँच दस्तावेज़ों पर तोड़कर देखता हूँ। एक: राज्य इकाइयों की संबद्धता और चुनाव के काग़ज़। दो: हस्ताक्षरकर्ता के नाम वाले ऑडिटेड लेखे। तीन: सिलेक्शन के मानक और ट्रायल ब्रैकेट। चार: वज़न रजिस्टर और मेडिकल लॉग। पाँच: शिकायत और अपील का रजिस्टर। इन पाँच में से नौ साल की मेरी कोशिश में लगातार सिर्फ़ एक दस्तावेज़ मिला है — ब्रैकेट। और वह भी, जैसा सोनीपत में दिखा, संशोधन के बाद।

तेईस आवेदन, चौदह दफ़्तर, और एक भी बहीखाता नहीं। सूचना के अधिकार के तहत मैंने 2026 में तेईस आवेदन भेजे थे — महासंघ और उसकी राज्य इकाइयों को। चौदह जवाब अधूरे लौटे: किसी में संबद्धता के काग़ज़ नहीं थे, किसी में ऑडिट बयान बिना हस्ताक्षर का था, कुछ का जवाब ही नहीं आया। मैंने 2026 से हर पदाधिकारी की एक शीट बनाई और यह मैप किया कि वह किस राज्य इकाई से आया। उस शीट से एक ही बात निकली और वह यह थी कि दफ़्तर और राज्य इकाई के बीच का रिश्ता कागज़ पर कभी साफ़ नहीं था। मैंने 2,400 शब्दों की एक रिपोर्ट लिखी जिसमें किसी अधिकारी का एक भी बयान नहीं था — सिर्फ़ फ़ाइल संख्या, जवाब की तारीख़, और जो काग़ज़ नहीं आया उसका विवरण।

प्रेस रिलीज़ और बहीखाते के बीच का फ़ासला ही मेरा कार्यक्षेत्र है। रिलीज़ कहती है कि पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। बहीखाता कहता है कि किस महीने में किस खाते से कितना पैसा निकला और किसने हस्ताक्षर किए। जब बहीखाता नहीं होता, तो पारदर्शिता का दावा एक वाक्य बन जाता है और उसे झूठा साबित करने का कोई तरीक़ा नहीं बचता। यही असली नुक़सान है — ग़लती साबित नहीं हो पाती, इसलिए ग़लती सुधरती भी नहीं।

1.74 करोड़ का छेद अपने आप नहीं बनता। जनवरी 2026 में मुझे प्रो रेसलिंग लीग के पाँचवें और आख़िरी सीज़न की दिसंबर 2026 की नीलामी शीट मिलीं — छहों फ़्रैंचाइज़ी की, साथ में 41 खिलाड़ी अनुबंध। लीग ने खिलाड़ी पूल 9.2 करोड़ रुपये घोषित किया था। अनुबंधों और भुगतान रसीदों का जोड़ 7.46 करोड़ था। दोनों कॉलम मैंने साथ रखे — घोषित और दस्तावेज़ी — और अंतर 1.74 करोड़ का निकला। मैंने यह रिपोर्ट फ़ाइनल से पहले छापी, बाद में नहीं। सीज़न ख़त्म होते-होते लीग बंद पड़ी थी।

तीन पहलवानों ने अलग-अलग मुझे बताया कि उनके भुगतान से 18 से 22 प्रतिशत तक की कटौती हुई, और वह कटौती उनके हस्ताक्षरित अनुबंध में कहीं दर्ज नहीं थी। मैंने "सूत्रों के अनुसार" नहीं लिखा; मैंने लिखा, "इस रिपोर्टर द्वारा देखे गए अनुबंध के अनुसार।" उस वाक्य ने मेरे संपादकों की आदत बदल दी, क्योंकि अब हर दावे के पीछे एक फ़ाइल थी जिसे कोई भी मांग सकता था। किसी ने उस पन्ने पर दस्तख़त किए थे। कागज़ याद रखता है, लोग भूल जाते हैं।

मैंने पूछना छोड़ दिया कि कौन जीता और पूछना शुरू किया कि किसने भुगतान किया। उस सवाल के साथ एक और परत खुली जिस पर कुश्ती में कोई बात नहीं करता — खिलाड़ी प्रबंधक और एजेंट। छह फ़्रैंचाइज़ी थीं, चालीस से ज़्यादा अनुबंध थे, और हर अनुबंध के बीच में एक तीसरा पक्ष बैठा था जिसकी फ़ीस किसी खिलाड़ी अनुबंध में नहीं दिखती थी, बल्कि फ़्रैंचाइज़ी के "टीम प्रबंधन" खर्चे में छिपी थी। जब बाज़ार में शोर बढ़ता है, तो शोर की कीमत खिलाड़ी चुकाता है और उसका हिसाब किसी रसीद में नहीं आता।

शरीर पर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय नियम साफ़ हैं: वज़न कांटा एक बार, तय समय पर, और उसके बाद कोई रियायत नहीं। नियम सही है। सवाल उस दस्तावेज़ का है जो उस नियम के साथ चलना चाहिए और नहीं चलता। वज़न रजिस्टर में हर पहलवान के सामने तीन चीज़ें होनी चाहिए — तौलने का समय, कांटे का कैलिब्रेशन, और मेडिकल अधिकारी का हस्ताक्षर। सोनीपत के उस पन्ने पर समय था, संख्या थी, हस्ताक्षर नहीं था। पहलवान सौ ग्राम भारी था, और उस हॉल में कोई भी अधिकारी यह नहीं बता सका कि उसका शरीर उस हालत में पहुँचा कैसे — कितने घंटे में कितना पानी काटा गया, किसने कहा कि काटो, और क्या उसका बीच का कोई रीडिंग लिया गया।

यहाँ खेल नहीं, प्रशासन बोलता है। वज़न कटौती किसी पहलवान की निजी अनुशासन-कहानी नहीं है, वह एक प्रक्रिया है जिसका मालिक महासंघ, कोच और मेडिकल स्टाफ़ हैं। जब वह प्रक्रिया कागज़ पर दर्ज नहीं होती, तो शरीर एक लाइन आइटम बन जाता है — जिसे तराज़ू 100 ग्राम के लिए रद्द कर देता है और कोई नहीं पूछता कि उस लाइन आइटम को वहाँ तक पहुँचाने में किसने भूमिका निभाई।

तेरह साल से मैं छत्रसाल स्टेडियम की गैलरी से लेकर हरियाणा के स्कूली हॉल तक ट्रायल देखता आया हूँ, और जो पैटर्न आँख से दिखता था उसे मैंने गिनती में बदला। 2026 में जब सारा कैलेंडर ख़ाली था, मैंने 2026 से 2026 तक के 1,180 राष्ट्रीय चैंपियनशिप और सिलेक्शन ट्रायल ब्रैकेट डिजिटाइज़ किए — महासंघ की फ़ाइलों से और हरियाणा के हिंदी दैनिक अभिलेखों से। साथ में नौ साल के एंटी-डोपिंग सैंपल कलेक्शन लॉग रखे। नतीजा संरचनात्मक था: ओलंपिक भार-वर्गों के 31 प्रतिशत ट्रायल ब्रैकेट में या तो एक ही प्रविष्टि थी या वॉकओवर। यानी हर तीसरा ब्रैकेट पहले दौर से पहले ही तय था, और उसे किसी ने छिपाया नहीं — वह प्रकाशित हुआ, आधिकारिक हुआ, और सामान्य माना गया।

वही आँकड़ा मुझे दूसरी जगह ले गया। जिन ब्रैकेट में एक ही प्रविष्टि थी, उनमें से कई में उसी दिन एंटी-डोपिंग सैंपल दर्ज थे। सैंपल लॉग में लिखा था कि नमूना लिया गया, और ब्रैकेट कहता था कि मुक़ाबला हुआ ही नहीं। दोनों दस्तावेज़ एक ही आयोजन के हैं, दोनों आधिकारिक हैं, और दोनों एक-दूसरे से नहीं मिलते। मैं यह नहीं लिखूँगा कि किसी ने कुछ छिपाया। मैं यह लिखूँगा कि रिकॉर्ड यह नहीं दिखाते कि दोनों में से कौन सही है। यही मेरी भाषा है, और यही भाषा किसी भी जाँच की शुरुआत होनी चाहिए।

गुरु-चेला का नक़्शा इस पूरे ढाँचे की रीढ़ है और उस पर बात करना सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें लोग पदक की तरह पूजे जाते हैं। सतपाल से सुशील कुमार तक की कड़ी अखाड़े से नौकरी तक जाती है — जिसे सेंटर मिलता है, किसे ट्रायल में वरीयता मिलती है, किसकी आवाज़ महासंघ की बैठक में सुनी जाती है। मुझे इस कड़ी पर सवाल उठाने के लिए दो शर्तें मंज़ूर हैं: अदालत में विचाराधीन व्यक्ति पर सवाल उठाना और उसे दोषी कहना दो अलग काम हैं, और दूसरी बात — खेल का असली स्कैंडल यह नहीं कि जाँच किस पर हुई, बल्कि यह कि जाँच इतने साल क्यों नहीं हुई।

उस बाईस साल के पहलवान पर लौटता हूँ। अगले सीज़न में वह उसी हॉल में लौटा, सुबह 56.700 पर तौला गया, क्वार्टर जीता, सेमीफ़ाइनल हारा। इस बार उसका नाम रजिस्टर में एंट्री संख्या 15 पर था, पन्ना क्रम में था, कोई सुधार-तरल नहीं था। यह भी दर्ज कर लें — सुधार संभव है। सवाल यह है कि सुधार उसके लिए हुआ, या इसलिए हुआ कि पिछली बार हॉल में एक रिपोर्टर खड़ा था।

अब वह हिस्सा जो मेरे पेशे में सबसे कम लिखा जाता है — उलटा सवाल। सुविधाजनक कहानी यह है कि सारा संकट एक आदमी से आया और उसके जाने से चला जाएगा। संदेहवादी ऑडिटर, जिसकी कोई साख दाँव पर नहीं है, इस कहानी को नहीं ख़रीदेगा। वह पूछेगा: चुनाव के बाद कौन सा दस्तावेज़ बदला? जवाब है — कोई नहीं। पदाधिकारी बदले, फ़ाइलें नहीं। ऑडिट बयान पर आज भी वही तीन हस्ताक्षर हैं जिनमें से एक पढ़ा भी नहीं जा सकता। यह षड्यंत्र नहीं है; यह एक ऐसा रिकॉर्ड-शून्य है जिसमें ग़लती और नीयत दोनों अदृश्य हो जाती हैं। जिस दिन कागज़ आएँगे, उस दिन दोनों साफ़ होंगे — और उस दिन तक मेरे पास सिर्फ़ यह कहने का हक़ है कि रिकॉर्ड यह नहीं दिखाते।

दूसरा उलटा सवाल ज़्यादा असहज है। भारतीय कुश्ती में सबसे ईमानदार संस्था तराज़ू है। वह नहीं देखता कि किसका गुरु कौन है, किसकी फ़्रैंचाइज़ी किसके साथ है, किस राज्य से कितने वोट आते हैं। 57.100 पर वह 57.100 ही कहता है। जहाँ फ़ैसला एक संख्या पर होता है, वहाँ नियम सौ प्रतिशत लागू होता है; जहाँ फ़ैसला एक व्यक्ति पर होता है, वहाँ नियम शून्य से शुरू होता है। यही विरोधाभास असली खोज है — प्रशासन नियम लागू कर सकता है, वह सिर्फ़ उन नियमों पर लागू करता है जिनमें कोई संरक्षक नहीं होता। सौ ग्राम की कठोरता उसकी ताक़त नहीं, उसकी सीमा का सबूत है।

2026 का फ़ैसला इस तस्वीर को कमज़ोर नहीं, मज़बूत करता है। जब आपराधिक सवाल का जवाब मिल जाता है, तब संस्थागत सवाल ही बचता है — और वह सवाल अदालत के दायरे से बाहर है। बरी का मतलब यह नहीं कि बहीखाता मिल गया, संबद्धता के काग़ज़ मिल गए, या सिलेक्शन के मानक लिखे गए। जो लोग बरी को पूरी व्यवस्था की सफ़ाई पढ़ रहे हैं, वे वही ग़लती कर रहे हैं जो दूसरी तरफ़ के लोग कर रहे थे — एक फ़ैसले से एक संस्था का चरित्र तय करना।

आगे के बारह महीनों में मेरे पास तीन सरल परीक्षण हैं, और इन्हें कोई भी नागरिक कर सकता है। पहला: अगले सिलेक्शन ट्रायल में वज़न रजिस्टर मांगिए और पन्ना संख्या क्रम में है या नहीं देखिए। दूसरा: महासंघ की वेबसाइट पर ऑडिटेड लेखे खोजिए और देखिए कि हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पद लिखा है या नहीं। तीसरा: हॉल में अपील का फ़ॉर्म मांगिए — अगर वह उसी दिन नहीं मिलता, तो क्षेत्रीय परिषद की सारी घोषणाएँ कागज़ पर हैं, ज़मीन पर नहीं।

मैंने यह लेख एक सौ ग्राम से शुरू किया था। वह सौ ग्राम किसी पहलवान की कमज़ोरी नहीं थी; वह उस व्यवस्था का वज़न था जिसने उसे तौलने से पहले कभी नहीं तौला कि उसे कहाँ तक जाने दिया जा रहा है। सवाल यह नहीं कि अगली बार कौन बरी होगा या कौन दोषी। सवाल यह है कि अगली बार जब कोई अधिकारी सुधार-तरल उठाए, तो क्या उसे उस पर तारीख़ और अपना पूरा नाम लिखना पड़ेगा?

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